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पंजाब के स्कूलों के लिए नए आदेश, लागू होंगे 30 सितंबर तक

मानसा 11 सितंबर 2025 जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंट्री शिक्षा) मंजू बाला ने जिले के निजी स्कूलों को वर्ष 2025-26 के लिए फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट 30 सितंबर, 2025 तक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आर.टी.आई. एक्ट के नियमों के अनुसार प्रत्येक स्कूल को सर्टिफिकेट की समाप्ति के बाद हर साल ये सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं। ऐसा न करने पर मान्यता रद्द या जुर्माना हो सकता है।

उन्होंने बताया कि नेशनल पब्लिक स्कूल बछोआना, साहिबजादा अजीत सिंह पब्लिक स्कूल कोट धरमू, मदर डिवाइन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मत्ती, प्रोफेसर योगेश मेमोरियल स्कूल मानसा, श्री गुरु नानक देव साहिब जी डे बोर्डिंग स्कूल दयालपुरा, आदर्श मॉडल स्कूल बुढलाडा, बी.एन. गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल बुढलाडा, पटियाला कॉन्वेंट स्कूल बोहा, संत कबीर पब्लिक स्कूल जोगा, ब्राइट फ्यूचर मिडिल स्कूल मानसा, होली हार्ट मिडिल स्कूल मानसा खुर्द, रॉयल ग्लोबल स्कूल खियाला कलां, मुंशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल खैरा खुर्द, बी.एस.डी. पब्लिक स्कूल मीरपुर खुर्द, पुलिस पब्लिक स्कूल तामकोट, मैरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मत्ती, बाबा जोगी पीर स्कूल रल्ला, एस.आर.एस.एम. पब्लिक स्कूल घुरकनी, अनमोल पब्लिक स्कूल सरदूलगढ़, ज्ञान दीप सेकेंडरी स्कूल सरदूलगढ़, होली हार्ट हाई स्कूल मानसा, रोजी किंडरगार्टन स्कूल मानसा, बी.एच.एस. सेकेंडरी स्कूल बरनाला ने अपडेटेड फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए हैं। उन्होंने उपरोक्त स्कूलों को ये प्रमाण पत्र 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

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