04 सितंबर 2025 : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 22 सितंबर से केवल दो GST रेट लागू होंगे — 5% और 18%। अब 12% और 28% की दरें हटा दी जाएंगी। ये बदलाव खास तौर पर आम आदमी के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन सुधारों का मुख्य फोकस आम आदमी पर है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स कम हुआ है, जिससे आम जनता की जेब पर दबाव कम होगा। इसके साथ ही किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और मजदूरों को भी मदद मिलेगी।
5% GST में आने वाली कुछ अहम चीजें:
दैनिक जरूरतें:
- बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम – पहले 18% था, अब 5%
- मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स – पहले 12%, अब 5%
- पैकेट में बंद नमकीन, भुजिया, मिक्सचर – 12% से घटाकर 5%
- बर्तन – 12% से 5%
- बच्चे के लिए फीडिंग बोतल, नैपकिन, क्लिनिकल डायपर – 12% से 5%
- सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स – 12% से 5%
स्वास्थ्य क्षेत्र:
- थर्मामीटर – 18% से 5%
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन – 12% से 5%
- सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स – 12% से 5%
- ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स – 12% से 5%
- सही देखने वाले चश्मे – 12% से 5%
कृषि क्षेत्र:
- ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स – 18% से 5%
- ट्रैक्टर – 12% से 5%
- बायोपेस्टीसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स – 12% से 5%
- ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर – 12% से 5%
- खेती और फसल कटाई के लिए मशीनें – 12% से 5%
नवीकरणीय ऊर्जा:
- सोलर वॉटर हीटर्स – 12% से 5%
अब GST के तहत इन चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा (निल रेट):
स्वास्थ्य:
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा – 18% से 0%
शिक्षा:
- नक्शे, चार्ट और ग्लोब – 12% से 0%
- पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल – 12% से 0%
- एक्सरसाइज बुक और नोटबुक – 12% से 0%
- इरेज़र – 5% से 0%
क्या मतलब है आम आदमी के लिए?
इन बदलावों से रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा। खासकर छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और छात्र इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक “मल्टी-सेक्टोरल” और “मल्टी-थीमैटिक” सुधार है, जिसका मकसद सभी के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है।
