पुणे 31 अगस्त 2025 राज्यभर में सनसनी फैलाने वाले स्वारगेट दुष्कर्म प्रकरण के आरोपी दत्तात्रेय गाडे की दूसरी जमानत अर्जी भी पुणे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने महिला के खिलाफ गंभीर अपराध किया है और आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी ने गाडे को जमानत देने से इनकार करते हुए उसे अगली सुनवाई पर आरोप तय करने के लिए अदालत में पेश करने का आदेश पुणे पुलिस को दिया।
यह घटना 25 फरवरी की सुबह करीब साढ़े पांच बजे स्वारगेट डिपो की शिवशाही बस में घटी थी, जहां आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37, निवासी गुनाट, शिरूर) ने युवती के साथ दो बार दुष्कर्म किया था। इस मामले में स्वारगेट पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज है। गाडे के खिलाफ 893 पन्नों का आरोपपत्र पुणे न्यायालय में दाखिल किया गया है।
गाडे ने पहले भी जमानत के लिए अर्ज़ी दी थी, जिसे अदालत ने 30 जून को खारिज कर दिया था। इसके बाद केवल 15 दिन में उसने वकील एड. वाजेद खान बिडकर के माध्यम से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर विशेष सरकारी वकील अजय मिसार और पीड़िता की वकील एड. श्रीया आवले ने कड़ा विरोध जताया।
👉 अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
