• Thu. Jan 29th, 2026

Punjab में मेडिकल स्टोर को सख्त आदेश, इस दवाई पर लगा बैन

पठानकोट 16 जुलाई 2025 : जिला मजिस्ट्रेट आदित्य उप्पल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में तत्काल प्रभाव से प्रेगाबालिन कैप्सूल/टैबलेट (75 मिलीग्राम से अधिक फॉर्मूले) के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों की फार्मेसियां अथवा कोई अन्य व्यक्ति प्रेगाबालिन 75 मिलीग्राम की दवा डॉक्टर की वास्तविक पर्ची के बिना नहीं बेच सकेंगे। प्रेगाबालिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वे डॉक्टर की मूल पर्ची पर एक मोहर भी लगाएंगे जिसमें विक्रेता का व्यावसायिक नाम, दवा देने की तिथि और दी गई गोलियों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी थोक एवं खुदरा विक्रेता, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पतालों की फार्मेसियां डॉक्टर की पर्ची को सही ढंग से पढक़र यह सुनिश्चित करेंगे कि दी गई दवा डॉक्टर की असली पर्ची के आधार पर ही दी जा रही है और पहले किसी अन्य द्वारा वही दवा दी जा चुकी हो तो उसे दोबारा न दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दी जा रही गोलियों/कैप्सूलों की संख्या डॉक्टर की पर्ची में निर्धारित मात्रा से अधिक न हो। यह आदेश 02 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *