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पंजाब में सख्त पाबंदियां, जिला मैजिस्ट्रेट के नए आदेश जारी

फाजिल्का  03 जुलाई 2025 : जिला मैजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध आदेश जारी किए हैं। ये प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेंगे तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिबंध के अनुसार फाजिल्का जिले में शाम को सूर्यास्त के बाद तथा सुबह सूर्योदय से पहले पशुओं के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जाएगा। एक अन्य आदेश में फाजिल्का जिले की सीमा में पतंग आदि में प्रयोग होने वाली चाइना डोर की बिक्री, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे 4 किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा तार के बीच के क्षेत्र में तथा भारतीय सीमा में तार से 70 से 100 मीटर की दूरी पर बीटी कपास, मक्का, अमरूद, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी तथा अन्य ऐसी लंबी फसलें लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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