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पंजाब के इस जिले में सख्त पाबंदियां, नए आदेश जारी

नवांशहर 19 जून 2025 : नवांशहर के जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के अंदर किसी भी यूनियन/संगठन द्वारा सड़कों/चौराहों पर यातायात अवरुद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न संगठनों व यूनियनों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में रोष प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर रास्ता रोककर धरने आदि लगाने के कारण चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिती में मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में लेकर जाने वाली एंबुलेंसों को रास्ता न मिलने के कारण मरीजों व उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि रोष प्रदर्शनों के लिए जिले के तीनों उपमंडलों में स्थान निर्धारित किए गए हैं और कोई भी जत्थेबंदी/युनियन इन स्थानों पर स्थानिय प्रशासन को पूर्व अनुमति के बिना रोष प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

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