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अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गैरहाजिर, हरियाणा पर लगाए थे गंभीर आरोप

सोनीपत 01 जून 2025 :  राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा की तरफ दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नहीं पेश हुए। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। उनके अधिवक्ता ने सुनवाई विशेष अदालत में करने की अर्जी लगाई हुई है, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है। मामले में अब अगली तारीख 9 अक्तूबर दी गई है।

कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), राई वाटर सर्विसेज डिविजन, आशीष कौशिक ने सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी।

कुरुक्षेत्र में भी केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले 4 फरवरी को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी।

उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी कर दंगे करवाने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ धारा 192, 196, 197, 248-ए एवं 299 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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