अमृतसर 22 मई 2025 : जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी पटवार सर्कलों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने के पहले दिन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर वन, सब-रजिस्ट्रार दफ्तर टू और सब-रजिस्ट्रार दफ्तर थ्री में कुल 137 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो काफी कम हैं माना जा रहा है कि कलेक्टर रेट लागू होने के पहले दिन लगभग आधा काम रह गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार चौथी बार कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं जबकि डीड राइटर्स एसोसिएशन, प्रापर्टी कारोबारियों व अन्य रीयल इस्टेट सैक्टर से जुड़े माहिरों का कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले ही नोटबंदी, कोरोना और भारत-पाकिस्तान जंग के चलते प्रापर्टी कारोबार पतन की कगार पर खड़ा है लेकिन प्रशासन को लोगों की मजबूरी का कोई अहसास नहीं है यदि रेट बढ़ाने भी थे तो तीन चार महीने बाद बढ़ा दिए जाते क्योंकि अभी अभी भारत-पाकिस्तान जंग के कारण कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है और मई व जून के महीने में टूरिस्टों की आमद नाममात्र है।
प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्री दफ्तरों को 15 जून तक ऑनलाइन किए जाने का टारगेट रखा गया है और सेवा केन्द्रों में रजिस्ट्रियों का काम शिफ्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री दफ्तरों से संबंधित सुलगते सवाल जिसको डीड राइटर्स एसोसिएशन के प्रधान नरेश शर्मा ने एफसीआर से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला।
– जमीन जायदाद की फरद व जमाबंदी में अभी तक फैक्टरी, कारखाना या इंडस्ट्री ही लिखा हुआ है जबकि कारखानों के स्थान पर अब रिहाइशी कालोनियां बन चुकी हैं ऐसे ऐतराज बड़ी गिनती में लगेंगे और जनता परेशान होगी क्योंकि ऐतराज कुछ घंटों में ठीक नहीं होंगे माल विभाग के रिकार्ड को ठीक करने के बाद ही ऐतराज ठीक किए जा सकते हैं ऐसे में लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा।
– रजिस्ट्री होने के 45 दिन के भीतर इंतकाल दर्ज करने का प्रावधान है इसका मतलब कोई भी जमीन मालिक जिसने प्रापर्टी खरीदी है वह 45 दिन तक इसको बेच नहीं सकेगा और ना ही किसी बैंक आदि से कर्जा ले सकेगा यह प्वाइंट भी ऐतराज योगय है।
