• Fri. Dec 5th, 2025

नए भर्ती कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ये नोटिफिकेशन हुआ रद्द

चंडीगढ़ 19 मई 2025 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए वर्ष 2015 में जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इसके तहत नए कर्मचारियों को प्रोबेशन (परीक्षण) पीरियड के दौरान फिक्स वेतन पर रखकर ग्रेड पे, वार्षिक वेतनवृद्धि और अन्य भत्ते नहीं दिए जाते थे। 

ट्रिब्यूनल ने नोटिफिकेशन को गैर-कानूनी करार देते हुए प्रशासन को आदेश दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को बकाया भुगतान करें, जिसमें नियमित वेतन और सभी भत्ते दिए जाएं। इसमें पहले दी फिक्स सैलरी घटा ली जाए। यह पूरा भुगतान आदेश की प्रति मिलने से 3 महीने के भीतर करना होगा। 
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस नियम की वजह से हर महीने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। वे ऐसे लोगों से भी कम वेतन पा रहे थे, जो ठेके पर उन्हीं पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह नियम 15 जनवरी, 2015 को पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन कर लाया गया था, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 जुलाई, 2015 को अपनाया। वहीं, प्रशासन ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह नियम पंजाब सरकार के निर्देशों के आधार पर लागू किया था। 

ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार का नियम पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका है। उसी आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेश भी रद्द और अमान्य हो जाता है। यह भी कहा कि प्रशासन अपने पक्ष में कोई वैध कानून पेश नहीं कर सका हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पिछले आदेशों के हवाले से मजबूत दलीलें दी हैं। ट्रिब्यूनल ने डॉ. विश्वदीप सिंह केस का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह उसी से मेल खाता है और याचिका को मंजूरी दी जाती है।

2016 में हुए थे भर्ती 

कैट में करीब 15 कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी, जो 2016 में क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट भर्ती किए थे। उनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित विज्ञपन के आधार पर हुई थी। नियुक्ति पत्र में क्लॉज 4 के तहत शर्त जोड़ दी गई कि पहले दो साल की प्रोबेशन अवधि में केवल तय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, जिसमें ग्रेड पे, सालाना इन्क्रीमैट और अन्य भत्ते (ट्रैवलिंग अलाऊंस छोड़) शामिल नहीं होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *