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हरियाणा में ड्रोन इस्तेमाल पर सरकार का बड़ा फैसला, नए आदेश जारी

चंडीगढ़, 14 मई 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के इस्तेमाल पर 25 मई तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी राज्य के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने मंगलवार को साझा की।

एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि यह कदम राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संभावित खतरों से निपटने और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह निर्णय राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, इस प्रतिबंध से कुछ संस्थानों को छूट दी गई है। भारतीय सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) जैसी एजेंसियां अपने अधिकृत कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगी।

साथ ही, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों पर सख्त निगरानी बनाए रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

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