पंजाब 08 मई 2025 पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और अधिक अवसर देने और लिंग समानता को प्रोत्साहित करने की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण) नियम तैयार करके लागू कर दिए गए है।
सामाजिक, सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि यह नियम लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए-बी, सी और डी, की नौकरियों में हर वर्ग की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। भगवंत मान का धन्यावाद करते हुए कहा कि यह कदम पंजाब सरकार की लिंग -निरपेक्ष, समान समाज बनाने की ओर वचनबद्धता का प्रमाण है।
