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पंजाब में सख्त पाबंदियां, 5 जुलाई तक नए आदेश

पंजाब 08 मई 2025 पंजाब भर में जहां मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के माध्यम से लोगों को युद्ध की स्थिति के बारे में जागरूक किया गया, वहीं राज्य के कई जिलों में सख्त पाबंदियां लग गई है। अमृतसर, मोगा और कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शादी-ब्याह, उत्सव और धार्मिक समारोहों के दौरान किसी भी तरह के पटाखें चलाने पर पाबंदी लगा दी है। 

जानकारी के अनुसार भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि शादी-ब्याह, उत्सव और धार्मिक समारोहों के दौरान आम जनता आतिशबाजी करती है, जिसमें बम, पटाखे और चीनी पटाखे शामिल होते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। इन पटाखों से उत्पन्न शोर से आम जनता में भय पैदा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। 

इसके लिए अमित कुमार पांचाल, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला कपूरथला में शादी आदी समारोह में पटाखें चलाने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। उक्त आदेश 5 जुलाई तक लागू होंगे। 

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