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ई-रिक्शा खरीद-फरोख्त पर सख्ती, जारी हुए नए आदेश

जालंधर 29 अप्रैल 2025 : ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा बेचने से पहले खरीदारों की पी.सी.वी. करवानी अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा के डीलरों से मीटिंग करके उन्हें हिदायतें दी गई हैं ताकि आम लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की पालना हो सके। ए.डी.सी.पी. ट्रैफिक गुरबाज सिंह ने ई रिक्शा के डीलरों से मीटिंग करके कहा कि शहर में लगातार ई रिक्शा की बढ़ोतरी हो रही है जिसका असर सीधे तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह भी उनके ध्यान में आया कि कुछ लोग बिना लाईसैंस के ई रिक्शा चला रहे हैं जबिक कईयों को ई रिक्शा चलाना भी नहीं आता और कुछ पैसों के खातिर सवारियां की जान खतरे में डाली जा रही है। ऐसे में ई रिक्शा बेचने से पहले डीलर खरीदार का आई.डी प्रूफ अच्छे से चैक करेगा। ई रिक्शा उन्हीं को बेचा जाएगा जिनके पास ड्राइविंग लाईसैंस हों और इन सभी दस्तावेजों की पुलिस क्लीयरेंस सर्टीफिकेट (पी.सी.वी.) करवानी अनिवार्य होगी।

ए.डी.सी.पी. ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसैंस दोनों में से कुछ नहीं है तो उन्हें ई रिक्शा किराए पर भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इन आदेशों की पालना न की गई तो उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई तय होगी और इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

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