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चंडीगढ़ : नए शराब ठेकों पर हाईकोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला

चंडीगढ़ 08 अप्रैल 2025 : ई-ऑक्शन के जरिए एक ही परिवार और कंपनी के के ग्रुप को 91 ठेके अलॉट किए जाने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

इस संबंध में हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने 28 मार्च को नए ठेके खोलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक हटा मामला पुन: हाईकोर्ट  भेज दिया था। 3 अप्रैल को जस्टिस लीजा गिल ने सुनवाई से इंकार कर दिया था, क्योंकि वह गृह सचिव की रिश्तेदार है। 4 अप्रैल को मामला दूसरी कोर्ट में गया, जहां फिर एक जज ने सुनवाई से इंकार कर दिया था। सोमवार को मामला तीसरी बैंच के पास गया, जहां सुनवाई कर प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांग लिया है। 

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