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पंजाब में नया आदेश: 100 मीटर दायरे में आवाजाही पर रोक, धारा लागू

पंजाब 05 अप्रैल 2025 एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉ. निधि कुमंद बांबाह ने विशेष आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द 100 मीटर के एरिया में जाने पर पाबंदी लगा दी है। 

उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को मैरीटोरियस और 3 स्कूल ऑफ एनिमल्स इमीनेंस परीक्षा करवाई जा रही है, जिसके लिए जिले के कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लगाने के कारण कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में नहीं जा सकेगा और यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 

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