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जालंधर में नए आदेश जारी, 2 महीने की सख्त पाबंदी

जालंधर 26 मार्च 2025 : शहर में सख्त पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट कम-डिप्टी कमिश्नर जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर के अधिकार क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है। उन्होंने कहा कि, शहर में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध होगा।

आदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएवी/ड्रोन के उपयोग में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे यूएवी/ड्रोन की तैनाती से पहले इस कार्यालय को सूचित करें। यह आदेश 21 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की तारीख से अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।

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