खमाणों 23 मार्च: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा के भीतर बिना लाइसेंस और अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में प्रीगैबलिन साल्ट कैप्सूल और टैबलेट रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा बेचे जाने वाले कैप्सूल व टैबलेट के बिल आदि का रिकार्ड रखने तथा केवल डॉक्टर की पर्ची के माध्यम से ही बिक्री करने के आदेश दिए गए हैं।
