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पंजाब में भीड़ जुटने पर सख्त रोक, जानें वजह!

फरीदकोट 22 मार्च: जिला मैजिस्ट्रैट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है, जो  6 अप्रैल 2025 से रोक लगाने के आदेश हैं। यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इन परीक्षाओं के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे।  ज़िले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास

जिलाधीश ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्या भवन मोहाली पंजाब से प्राप्त पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि मैरिटोरियस व स्कूल ऑफ एमिनैंस में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 2025 संबंधी 11वीं कक्षा की परीक्षा 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बोर्ड द्वारा तहसील स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों डा. मोहिंदर बराड़ संभी सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदकोट। इसके अतिरिक्त एम.जी.एम. सीनियर सैकेंडरी स्कूल फरीदकोट, बलबीर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदकोट, सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जैतो, सरकारी एच.एस.एन. सीनियर सैकेंडरी स्कूल जैतो, सरस्वती सीनियर सैकेंडरी स्कूल जैतो, डा. हरि सिंह सेवक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लड़के) कोटकपूरा और डा. इसका आयोजन चंदा सिंह मारवाह राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोटकपूरा में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास विघटनकारी तत्वों का जमावड़ा रहता है। इसलिए परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए इन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी और पुलिस को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं। यह कदम परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और विद्यार्थियों को बेहतरीन माहौल देने के लिए उठाया गया है।

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