फरीदकोट, 19 फरवरी 2025 : स्थानीय खपतकार कमीशन ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोटकपूरा के डॉक्टर को मरीज का अनावश्यक ऑपरेशन करने पर 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए वसूले गए 13 हजार रुपए लौटाने और 25 हजार रुपए कानूनी खर्च के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया है।
मामला 75 वर्षीय कुलदीप सिंह का है, जो पेशाब की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने दवाइयों से ठीक हो सकने वाली बीमारी के लिए ऑपरेशन कराने की सलाह दी और 17 सितंबर 2021 को टेस्ट के साथ ही उसका ऑपरेशन कर दिया।
खपतकार कमीशन के प्रधान राकेश कुमार सिंगला और सदस्य परमपाल कौर ने अपने आदेश में कहा कि डॉक्टर ने जल्दबाजी में और बिना जरूरत ऑपरेशन कर मरीज की जान को खतरे में डाला। इसलिए, डॉक्टर को 9 लाख रुपए का हर्जाना और 25 हजार रुपए कानूनी खर्च के रूप में अदा करने होंगे।
कमीशन ने यह भी निर्देश दिया है कि आदेश को 45 दिनों के भीतर लागू किया जाए। अन्यथा, डॉक्टर और अस्पताल को 50 हजार रुपए अतिरिक्त बतौर जुर्माना खपतकार लीगल एड कमीशन में जमा कराने होंगे। हालांकि, डॉक्टर सुरिंदर गोयल और सुनीता गोयल ने अदालत में दावा किया कि उन्होंने मेडिकल साइंस के नियमों के अनुसार ही इलाज किया है और कोई लापरवाही नहीं बरती।
