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पंजाब वाहन चालकों के लिए खास खबर, कटा चालान तो…

मुल्लांपुर दाखा 08 फरवरी 2025 : अगर आप अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं और वाहन के दस्तावेज जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र घर पर ही छूट गए हैं और आपके पास इन दस्तावेजों की फोटो भी मोबाइल में नहीं है और ट्रैफिक पुलिस आपको पुलिस नाके पर रोक लेती है तो न तो घबराने की जरूरत है, न ही बहस करने की और न ही किसी राजनीतिक नेता का फोन आने की। बिना किसी बहस के अपने वाहन का चालान कटवाएं और फिर इस कटे हुए चालान को आप  DTO दफ्तर में जाकर अपने सारे दस्तावेज दिखाएं तो आप बिना चालान भरे चालान Cancel करवा सकते हैं। 

दरअसल भारत सरकार ने इस  चालान  को 15 दिन  के  अंदर-अदर  (सी. एम.वी.आर.) सेंट्रल मोटर  व्हीकल रूट एक्ट 1989 की धारा 139 के  तहत छूट दी है ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके। उल्लेखनीय है कि अक्सर वाहन चालक चालान काटने को लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझ जाते हैं या फिर अपने पद या राजनीतिक नेताओं का रौब दिखाकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसके कई बार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और लोग हैरानी से देखते हैं। हालांकि ऐसी घटना से वाहन चालकों का समय और छवि खराब होती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करके आप सम्मान के हकदार बन जाते हैं। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंपिंग, स्पीड लिमिट, नशे में वाहन चलाना आदि की तरह पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन जनता का सेवक है और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना कर्तव्य कुशलतापूर्वक निभाता है कि लोग सुरक्षित रहें, कोई दुर्घटना न हो तथा यातायात बाधित न हो। इसलिए वाहन चालकों को भी पुलिस प्रशासन का सहयोग कर एक अच्छे चालक व अच्छे नागरिक होने का प्रमाण देना चाहिए। 

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