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कॉलेज प्रोफेसर को बेहोश कर पार की हदें, आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल

चंडीगढ़ 03 फरवरी 2025 जिला अदालत ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेसुध करके निजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म करने के बाद महिला की आपत्तिजनक फोटो, वीड़ियो बनाकर लगातार दो साल तक यौन शोषण करने के आरोपी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के रहने वाले अविनव ठाकुर (37) की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।

दायर मामले के तहत पीड़िता पेक में आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुई थी। ये कार्यशाला जम्मू कश्मीर और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ अफेयर्स के रीजनल सैटर चंडीगढ़ के एन.एस. एस. अफसरों के लिए आयोजित हुई थी। याचिकाकर्ता आरोपी अफसर बतौर ट्रैनिंग इंचार्ज इस कार्यशाला का मुख्य प्रभारी था। तथाकथित आरोपों के तहत याचिकाकर्ता आरोपी ने कार्यशाला के बाद शिकायतकर्ता को आवश्यक  कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के बहाने मिलने खुड्डा लहोरा बुलाया। इसके बाद वो महिला टीचर को कागजात दोस्त के घर पर रहने के बहाने दोस्त के घर ले गया। आरोप है कि वहां पर महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला उसे पिला दिया। नशे वाली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद शिकायतकर्ता अचेत हो गई।

इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद महिला की आपत्तिजनक फोटो खींचकर वीडियों बना लिया। इन्हीं फोटो और वीड़ियों को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पीड़िता का लगातार दो साल तक यौन शोषण करता रहा। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 31 दिसंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा-328,376 (2) (एन) और आईटी एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद आरोपी की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

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