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पंजाब के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए सख्त आदेश जारी

चंडीगढ़ 28 जनवरी 2025 : पंजाब के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों, सिविल अस्पतालों, सब-डिविजनल अस्पतालों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में बिजली सप्लाई और फायर सेफ्टी का ऑडिट करने के आदेश जारी किए हैं।

सभी सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल सुपरिटेंडेंटों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली बंद होने की स्थिति में सभी महत्वपूण देखभाल इकाइयां ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम, इमरजेंसी, एस.एन.सी.यू. और एन.आई.सी.यू. में कम से कम 30 मिनट का यू.पी.एस. पावर बैकअप होना चाहिए। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में डीजल की पर्याप्त आपूर्ति के साथ एक पूरी तरह से कार्यशील जनरेटर सेट मौजूद होना चाहिए।     

उन्होंने जिला, सब-डिविजन और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों सहित सभी स्तरों पर कमेटियां गठित करने के आदेश भी जारी किए, जो सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। ये कमेटियां समय-समय पर अपने-अपने अस्पतालों का दौरा करेंगी तथा सुनिश्चित करेंगी कि वहां बिजली बैकअप तथा पूरी तरह से कार्यशील जनरेटर सेट की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिजली कट होने की स्थिति में तुरंत बैकअप बिजली सप्लाई शुरू की जाए ताकि गंभीर देखभाल सेवाएं प्रदान करने में कोई समस्या न हो।

उन्होंने बिजली बंद हने की किसी भी स्थिती में तुरंत कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए उपरोक्त कमेटियों के सभी मैबरों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के भी आदेश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने और स्वास्थ्य सुविधाओं विशेषकर सभी गहन देखभाल इकाइयों में अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।   

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