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28 फरवरी तक सख्त पाबंदी, आदेश जारी

फाजिल्का 3 जनवरी 2025 : जिला मैजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जिला फाजिल्का की सीमा के भीतर सरकारी भवनों और पानी की टंकियों पर चढ़ने से आम जनता/व्यक्तियों/प्रदर्शनकारियों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।

उन्होंने जिला फाजिल्का की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी/चौकीदार की 24 घंटे ड्यूटी लगाएं ताकि किसी को भी टंकियों पर चढ़ने से रोका जा सके । यह आदेश जिले में 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

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