पंजाबवासी आज ही निपटाएं ये काम, नहीं तो होगा नुकसान

लुधियाना 31 दिसंबर 2024: जिन लोगों ने 31 दिसम्बर को मौजूदा वित्तीय वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टेक्स जमा नही करवाया, उन्हें 1 जनवरी से 10 फीसदी जुर्माना देना होगा। यह जानकारी नगर निगम कमिश्नर आदित्य द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की पालिसी के मुताबिक 31 मार्च से लेकर 30 सितम्बर तक मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टेक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी छूट दी जाती है। इसके बाद 31 दिसंबर तक पूरा प्रॉपर्टी टेक्स देना पड़ता है लेकिन इसके बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 फीसदी जुर्माना देना होगा। यह डैडलाइन 31 दिसम्बर को खत्म हो जाएगी।

42 हजार से ज्यादा लोगों ने अब भी दाखिल नहीं की रिटर्न, 12.82 करोड़ है बकाया

बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर लगने वाले 10 फीसदी जुर्माने से लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम द्वारा 28, 29 दिसम्बर को छुटि्टयाें के दौरान भी के ऑफिस खुले रखने का फैसला किया गया था लेकिन अभी भी 42,000 से ज्यादा लोगों ने रिर्टन दाखिल नहीं की जिन्होंने पिछले साल 31 दिसम्बर से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया था। इन लोगों की तरफ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का आंकड़ा 12.82 करोड़ बताया जा रहा है जिसे पूरा करने का दारोमदार अब एक दिन में होने वाली रिकवरी पर टिका हुआ है।

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