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पंजाब में पाबंदियां, जानें कब तक रहेंगी लागू

मोहाली 13 दिसंबर 2024 :  जिला मैजिस्ट्रेट मोहाली आशिका जैन की ओर से मनाही के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने मोहाली की सीमा में आने वाली सभी पानी वाली टंकियों, ट्यूबवैलों, टेलीफोन टावरों , सरकारी या निजी भवनों पर चढ़ने तथा उनके आसपास धरने एवं रैलियां करने, सड़के आदि जाम करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के भीतर तथा बाहर 100 मीटर के घेरे में धरने रैलियां करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि मेमोरेंडम आदि देने के लिए पांच व्यक्तियों से कम संख्या में व्यक्ति इस चार दिवारी के मुख्य गेट में से होकर उपायुक्त कार्यालय में आ सकते हैं।

हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पाबंदी:
जिला में अमन कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर रोक लगा दी है। इसके साथ-साथ हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर भी मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी है। वहीं सार्वजनिक एकत्रता, धार्मिक स्थान विवाह शादी या अन्य समागमों में हथियार ले जाने एवं प्रदर्शन करने की पूर्ण ते पाबंदी रहेगी तथा किसी भाईचारे के विरुद्ध नफरत भरा भाषण देने पर भी पाबंदी लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यदि कोई भी आम एवं खास इन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

किरायेदारों नौकरों एवं पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण नियुक्त भर्ती थाना में देना लाजमी
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नगर परिषदों, नगर पंचायत एवं गांव की पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में जब किराएदार, नौकर, पेइंग गेस्ट आदि रखेगा तो वह उसका पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर पुलिस थाने में देना यकीनी बनाएगा। यह आदेश उन पर भी लागू होगा जिन्होंने पहले से ही रखे हुए किराएदारों, नौकरों एवं पेइंग गैस्ट का विवरण अभी तक पुलिस को नहीं दिया है।

एयरफोर्स स्टेशन के नियुक्त मांसाहारी दुकान चलाने एवं अवशेष फेंकने पर पाबंदी
 जिला मजिस्ट्रेट ने जिला के एयर फोर्स स्टेशन से 1000 मीटर क्षेत्र के आसपास मांसाहारी दुकान चलाने तथा इसकी अवशेष फेंकने पर तुरंत तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं ताकि इस मास को खाने के लिए आने वाले पक्षियों के टकराने से हवाई जहाज के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हो सके। यह आदेश 11 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक जारी रहेंगे।

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