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बीमा कंपनी को क्लेम न देने पर पड़ा भारी जुर्माना, उठाना पड़ा कड़ा परिणाम

पंजाब, 8 दिसंबर 2024 : मक्कड़ मोटर और मोहिंदर पर कंज्यूमर कमीशन ने 28,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। 2018 में अजीत, जो गांव बुलंदपुर का निवासी है, ने नई बोलेरो गाड़ी खरीदी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका इंजन खराब हो गया। जब उसने मक्कड़ मोटर से शिकायत की, तो कंपनी ने उसे गाड़ी वर्कशॉप में छोड़ने को कहा।

कंपनी ने बिना सूचित किए गाड़ी का इंजन खोल दिया और उसे ठीक करने के लिए 2 लाख रुपए का खर्च बताया। अजीत ने इसकी शिकायत उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन में की।

अजीत ने बताया कि उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से गाड़ी खरीदी थी। इसके बाद, 2020 में उसने गाड़ी की वारंटी के तहत कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए, कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट ने मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए अजीत को 20,000 रुपए का मुआवजा और 8,000 रुपए वकील फीस देने का आदेश दिया।

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