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पंजाब: शहर में लागू हुए नए ट्रैफिक नियम, पाबंदी लगी, आदेश जारी।

बठिंडा, 7 दिसंबर 2024 : जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहर में ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया है कि हैवी कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक, ट्रॉली, तेल टैंकर आदि) को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेशों के अनुसार, बठिंडा शहर की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में हैवी कमर्शियल वाहन भी शहर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण एक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।

ट्रैफिक रूट में बदलाव:

  • मानसा की तरफ से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक से होते हुए टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड तक जाएगा।
  • डबवाली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड तक जाएगा।
  • मलोट मुक्तसर से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट रिंग रोड से आई.टी.आई. चौक, घनैया चौक और बरनाला बाईपास से जाएगा।
  • गोनियाना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक घनैया चौक, बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड, मलोट रोड से रिंग रोड और घनैया चौक से बरनाला बाईपास से जाएगा।
  • चंडीगढ़ की ओर से आने वाला ट्रैफिक बी.बी. वाला चौक, बठिंडा, घनैया चौक से आगे जाएगा।

8 दिसम्बर से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे आदेश

आदेशों के मुताबिक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेने पत्र जरिए फूड ग्रेन के ट्रकों को शहर में प्रवेश की छूट देने की मांग की है।उक्त ट्रकों को शहर में प्रवेश होने से पहले, ट्रक मालिक द्वारा जिला नियंत्रक खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता बठिंडा से स्पेशल पास जारी किए जाएंगे। यह आदेश 8 दिसम्बर 2024 से 7 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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