• Fri. Dec 5th, 2025

पंजाब में एक बड़ी वारदात टल गई, आतंकवादी मॉड्यूल के 10 सदस्य गिरफ्तार

जालंधर/चंडीगढ़, 7 दिसंबर 2024 : पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के प्रयासों के तहत, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस (सी.पी.) ने पाकिस्तान आधारित हरविंदर रिंदा और विदेश में स्थित हैपी पासियन, जीवन फौजी और जशनप्रीत सिंह उर्फ लाल द्वारा चलाए जा रहे सीमापार आतंकवादी मॉड्यूल के 4 प्रमुख संचालकों समेत 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से बटाला क्षेत्र में पुलिस विभाग पर संभावित ग्रेनेड हमले को टालने में सफलता मिली है

पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए चार मुख्य अपराधियों की पहचान अर्जुनप्रीत सिंह (निवासी अवान रामदास, अमृतसर), लवप्रीत सिंह उर्फ लव (निवासी पेरेवाल, अमृतसर), बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन (दोनों निवासी बाबा बकाला साहिब, अमृतसर) के रूप में हुई है। इसके अलावा, इस मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सहायता देने वाले 6 हैंडलरों की भी पहचान की गई है, जिनमें बरिंद्रपाल सिंह उर्फ मनी और राजबीर सिंह उर्फ राजू (दोनों निवासी कटेल, अमृतसर), विश्वास मसीह उर्फ भंबो (निवासी भागनपुरा, अमृतसर), दिलप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, हरजोत कुमार उर्फ मीतू और जोएल मसीह उर्फ रोहन उर्फ नोनी (तीनों निवासी डेरा बाबा नानक, बटाला) शामिल हैं।

डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से दो .30 बोर और एक .32 बोर पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड और एक ड्रोन भी बरामद किया है।

उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है ताकि इसके अन्य लिंक का पता लगाया जा सके। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस मॉड्यूल की गतिविधियों के बारे में मिली विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण, बटाला और अमृतसर शहर के रामदास क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि यह बरामदगी डेरा बाबा नानक के गांव खाना चमारा, रामदास के गांव अवान और अमृतसर शहर के वल्ला क्षेत्र से की गई है। साथ ही, उन्होंने कहा कि बसंत सिंह और अमनप्रीत सिंह उर्फ अमन की गिरफ्तारी के बाद, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 28 नवंबर 2024 को बटाला में एक पुलिस अधिकारी के आवास पर हुए हमले का मामला भी सुलझा लिया है।

डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने इस मॉड्यूल के एक और प्रमुख संचालक की पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में थाना छावनी, अमृतसर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 111(1), 111(2), 111(3), 111(4), 249 और 253, गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 16, 17, 18, 19 और 20, तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25(6) और 25(7) के तहत एफ.आई.आर. नंबर 191 दिनांक 03.12.2024 दर्ज की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *