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पंजाब बैंक को ग्राहक को हर्जाना देना होगा, जानें कारण।

जालंधर : कंज्यूमर कमीशन द्वारा बैंक को हर्जाना लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मिट्ठापुर की गुरु रामदास कॉलोनी के रहने वाले भूपिंदर सिंह (61) द्वारा वर्ष 2022 में कनाडा रहते बेटे को 4,99,796 रुपए बैंक खाते से भेजे गए थे। 6 दिन बीत जाने के बाद भी उनके बेटे को पैसे नहीं मिले थे पर बैंक ने 4 मई 2022 को खाते से पैसे निकाल लिए थे। इसके बाद बैंक ने 2 दिनों में पैसे ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया था।

आश्वासन के बाद भी जब पैसे नहीं ट्रांसफर हुए तो भूपिंदर सिंह ने 10 मई 2022  को बैंक को सूचित कर कार्रवाई की मांग की। इस इसके बाद उन्हें 4,82,647 लाख रुपए वापस किए गए। इस दौरान चौकाने वाली बात यह रही कि उनके 17 हजार रुपए काटे गए जबकि पैसे कनाडा भेजे भी नहीं गए थे। इसे लेकर जब बैंक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन में केस दर्ज करवाया। 

इस मामले में कंज्यूमर कमीशन द्वारा फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को 15 दिनों के अंदर 17,149 हजार रुपए वापस करने के साथ ही मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए 20 हजार रुपए व वकील खर्च देने का निर्देश दिया है।   

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