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सोनीपत में चालान की झड़ी, 98 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला

सोनीपत21 नवम्बर 2024 जिले में भी ग्रेप -4 लागू कर दिया गया है। इसके चलते जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण  के लिए लगाई गई पाबंदियों का पालन न करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने ताबड़फोड़ कार्रवाई करते हुए 98 लाख 73 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। 

इस कार्रवाई को लेकर सोनीपत डीसी मनोज कुमार ने बताया कि जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में सुधार लाने और पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला स्तर, उपमंडल स्तर, शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी टीमें गठित करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई ग्रैप 4 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

डीसी ने बताया कि सड़क पर उठने वाली धूल के प्रभाव को खत्म करने के लिए सड़कों पर स्वीपिंग मशीनों, टैंकरों, एंटी स्मॉग गनों की तैनाती की गई है, जिनके द्वारा सड़कों और शहर के मुख्य चौराहों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव कर रहे हैं।

13 उद्योगों को किया तक सील

जिला प्रशासन ने नियमों का पालन न करने वाले 13 उद्योगों को अभी तक सील किया गया है और 50 लाख 28 हजार 750 रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीमों की ओर से अभी तक 148 निर्माण और विश्वसं गतिविधियों की चैकिंग की गई है, जिनमें से 21 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 लाख 45 हजार रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 76 के अनुसार 192 डीजी सेटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अनियमितता मिलने पर 10 को सील और 32 को एससीएन जारी किए गए है। 

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