करनाल : ट्रेन के अंदर, स्टेशन प्लेटफार्म, रेलवे फुटओवरब्रिज व ट्रैक पर किसी भी प्रकार की वीडियो बनाना या सैल्फी लेना प्रतिबंधित है। यदि कोई यात्री या व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गतिविधियों के कारण जान जोखिम में पड़ सकती है और कोई हादसा होने का अंदेशा रहता है। चूंकि रेलगाड़ियों की रफ्तार तेज हो चुकी है, इसलिए ऐसी गतिविधियां खतरनाक साबित हो सकती हैं।
रेलवे सुरक्षा बल चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने यात्रियों को जागरूक करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर रेल ट्रैक पर आना ही वर्जित है। इसलिए कोई ऐसी गतिविधि न करें कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा कि रेल की पटरियों पर आने की किसी को कोई अनुमति नहीं। आजकल युवा मोबाइल फोन में सार्वजनिक जगहों पर भी रील बनाने के चक्कर में रहते हैं। रेलवे की परिधि में ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां तक कि ट्रेन के अंदर भी मोबाइल फोन पर यात्री कोई वीडियो देख रहे हैं तो उससे दूसरे यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ऐसे में मोबाइल फोन की लीड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यात्रियों को हिदायत दी जाती है कि किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ लेकर स्टेशन परिसर में प्रवेश न करें। उन्होंने यात्रियों को कहा कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी स्टेशन परिसर में निगाह बनाए रखे हुए हैं। यदि कोई युवा या यात्री वीडियो बनाने या स्टंटबाजी करने सरीखी गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्लेटफार्म पर टिकट लेकर आएं। यह भी ध्यान रखें कि यदि किसी परिजन को ट्रेन में चढ़ाने आए हैं तो अपनी व परिजन की सुरक्षा का ध्यान रखें। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास नहीं करें। स्टेशन पर पश्चिम की ओर जहां वंदे भारत गाड़ी का मॉडल प्रदर्शित है, उस स्थान पर सैल्फी प्वाइंट बना हुआ है। इसके अलावा कहीं पर फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं। कोई भी यात्री ऐसी हरकत न करे कि जिससे जान जोखिम में पड़ने का खतरा हो।