• Fri. Jan 3rd, 2025

Hamirpur: जिलाधीश ने पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए स्थान निर्धारित किए

हमीरपुर 30 अक्टूबर 2024 : दीपावली के पर्व के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने जिला के भीड़-भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 29 से 31 अक्तूबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन बाजारों से बाहर पटाखों की बिक्री के लिए अलग से स्थान निर्धारित किए हैं।

जिला के पांचों उपमंडलों के एसडीएम की अनुशंसा के आधार पर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए इन स्थानों की सूची जारी कर दी है। इस आदेश के अनुसार हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन के पास, पक्का भरो के निकट बाईपास रोड और बीएसएनएल कार्यालय के पास पटाखों की बिक्री की जा सकती है।

टौणीदेवी में अरमान टेलर शॉप के सामने गायत्री माता मंदिर के पास, उहल में जंदड़ू रोड और सरकारी स्कूल के पीछे, अवाहदेवी में पुलिस चौकी के पास और पैट्रोल पंप से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर, कक्कड़ में मंदिर के पास, लंबलू में मेला मैदान तथा खनेउ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार सुजानपुर में चौगान, मैहरे में बिजली बोर्ड कार्यालय के पास मैदान में, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में दूरसंचार कार्यालय के पास, सलौणी में पटवार सर्कल ग्राउंड, चकमोह में पंचवटी चौक, नादौन में रामलीला मैदान, गलोड़ में पार्किंग मैदान और ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई जा सकती हैं।

भोरंज उपमंडल के भरेड़ी बाजार में चैंथ खड्ड, जाहू में खेल मैदान, भोरंज में बैलग और सम्मू ताल में पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा भोरंज उपमंडल के अन्य बाजारों के साथ लगते खाली स्थानों पर पटाखे बेचे जा सकते हैं। जिलाधीश के आदेश के अनुसार एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगीं। उन्होंने सभी दुकानदारों से विशेष ऐहतियात बरतने तथा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करने की अपील की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *