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पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखों पर हाईकोर्ट का कड़ा आदेश

29 अक्टूबर 2024 (चंडीगढ़): दिवाली के अवसर पर पटाखों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पटाखों के उपयोग, खरीद और बिक्री के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिवाली पर पटाखे जलाने का समय तय कर दिया है, जिसके अनुसार रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग का आदेश दिया गया है।

पटाखों की बिक्री के लिए आबादी से दूर निर्दिष्ट स्थान तय किए गए हैं, और दुकानदारों के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। लेकिन इन नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के चलते मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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