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हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को जारी किए आदेश, जानिए क्या है मामला

29 अक्टूबर 2024 (चंडीगढ़): राज्य में धान की खरीद और लिफ्टिंग से संबंधित समस्याएं हाईकोर्ट में पहुंच गई हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आपसी सहमति से समाधान करें। इस संदर्भ में 31 अक्टूबर को दोनों सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।

एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में किसानों को धान खरीद और लिफ्टिंग में आ रही कठिनाइयों के समाधान की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, और FCI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने बताया कि 31 अक्टूबर को इस मुद्दे पर बैठक होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी।

पंजाब सरकार ने भी हाईकोर्ट में अपने विचार प्रस्तुत किए। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार अपनी ओर से सभी आवश्यक कदम उठा रही है और समस्याओं के बारे में समय-समय पर केंद्र सरकार को सूचित कर रही है। कोर्ट ने दोनों सरकारों को आपसी सहमति से मामले का समाधान करने का आदेश दिया है और याचिकाकर्ता को यह भी बताया गया कि यदि बैठक में समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वह दोबारा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

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