25 अक्टूबर 2024 (जालंधर): जिला देहात पुलिस ने भोगपुर में हुए मर्डर केस का खुलासा करते हुए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसके दो सहयोगियों को भी उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया है। एक महीने की गहन जांच के बाद मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरुण कुमार उर्फ अरु (मास्टरमाइंड), मनदीप कुमार उर्फ मनी और रंजीत कुमार उर्फ काका बैया के रूप में हुई है, जो सभी भोगपुर के निवासी हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि 22 सितंबर को भोगपुर के मोगा गेट के पास जसपाल सिंह उर्फ शालू की बेरहमी से हत्या की गई थी। इस हत्या की योजना बड़े ही सावधानी से बनाई गई थी, जिसमें पीड़ित के सिर में तीन गोलियां मारी गई थीं। तत्परता से कार्रवाई करते हुए एस.पी. (जांच) जसरूप कौर बाठ, डी.एस.पी. कुलवंत सिंह और इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क के नेतृत्व में विशेष टीमें बनाई गईं।
इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क ने एयरपोर्ट पर आरोपी को पकड़ने से पहले कई स्थानों पर छापेमारी की। एसएसपी खख ने कहा, “हमने सभी एयरपोर्ट पर एल.ओ.सी. जारी कर दी थी और अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए हमें उसकी विदेश भागने की कोशिश का पता चला।” पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि हत्या का कारण कई पुराने विवादों से उपजी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने हत्या वाले दिन पीड़ित का पीछा किया और रात के समय अपनी योजना को अंजाम दिया।
पुलिस ने पहले तीन अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया था, जिनमें रवि कुमार उर्फ रवि, गुरजीत सिंह उर्फ गुरजी और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी शामिल थे। पुलिस ने उनके पास से एक 32 बोर की पिस्तौल और एक 315 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने बताया कि उन्होंने रंजीत कुमार नाम के एक प्रवासी से हथियार खरीदे थे, जो एक अंतरराज्यीय हथियार नेटवर्क चला रहा था।
पुलिस ने रंजीत कुमार को भी पकड़ लिया, जिसने बाद में कबूल किया कि वह पंजाब में 40,000 से 60,000 प्रति पिस्तौल की आपूर्ति करता था। पुलिस टीम ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार सहित तीन 32 बोर की पिस्तौल और 6 जिंदा राउंड भी बरामद किए। अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सौरवदीप सिंह उर्फ सौरव से बरामद की गई, जो हत्या के बाद से सबूत छुपा रहा था। पुलिस ने भोगपुर पुलिस स्टेशन में बी.एन.एस. की धारा 103(1), 191(3), 190, 61(2) और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।