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चंडीगढ़ में सख्त आदेश जारी, जानें पूरी जानकारी

Strict order issued in Chandigarh, know full details

चंडीगढ़ 17 अक्टूबर 2024 : चंडीगढ़ में तीन दिन 18 से 18 अक्टूबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वी.वी.आई.पी. सिक्योरिटी के चलते जिला मैजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने यह आदेश जारी किया है। इस दौरान ड्रोन चलाया तो भारतीयन्यायसंहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज होगा।

यह आदेश पुलिस, अर्ध-सैन्य, वायु सेना, एस.पी.जी. सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसके चलते चंडीगढ़ में ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

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