पंजाब 15 अक्टूबर 2024 : पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी हैै, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। राज्य में दोपहर 12 बजे तक 12 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं राज्य में कुल 13937 पंचायतें है, जिसमें 1.33 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव EVM मशीन नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो रहे है। वहीं पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए है। बता दें कि सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर पर आधारित बैंच ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा 270 से अधिक ग्राम पंचायत पर लगाई गई रोक के आदेश भी वापस ले लिए है।
- पंजाब में 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत
अमृतसर में 32 %, बठिंडा में 27.72 %, श्री मुक्तसर साहिब में 27.45 % दर्ज की गई - बरनाला के गांव करमगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई है। वहीं पंची के उम्मीदवार समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान उम्मीदवार का सिर फट गया है और उसे इलाज के लिए बरनाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है।
- विधानसभा हलका राजा सांसी के सरहदी गांव भिंडी सैदां में पंचायत चुनावों के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्न बन गई जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच ईटें-पत्थर चल गए, जिसके साथ कई लोग घायल हो गए।
लुधियाना के 2 गांवों की पंचायती चुनाव रद्द
लुधियाना के गांव डल्ला और धोना की सरपंची चुनाव रद्द कर दिए गए है। नामांकन पत्रों के कारण दोनों गांवों के चुनाव रद्द कर दिए गए है।
समराला के गांव ढिलवां में पोलिंग बूथ पर तैनात एक पुलिस कर्मी की अचानक मौत से मची अफरा-तफरी
तरनतारन के गांव सोहल सैन भगत में पोलिंग बूथ के बाहर चली गोलियां, 1 घायल
लुधियाना का गांव रत्तोवाल के उम्मीदवार का चुनाव निशान रातो-रात बदला, जो अब लंच बॉक्स न होकर ट्रैक्टर बन गया है।
गांव भगूपुर बेट में रोका गया वोटिंग का काम
ब्लाक चोगावां अधीन आते सहरदी गांव भगूपुर बेट में रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर गांव वासियों ने मतदान शुरू नहीं होने दिया। लोगों का कहना है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर को ना बदला गया तो वोटों का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा।
ब्लाक मजीठा के गांव हरिया में लगी लंबी कतारें, वोटरों में भारी उत्साह
समाना के गांव राजूमाजरा में वोटिंग रोक दिया गया है। मतदान केंद्र में पोलिंग टीम भी मौजूद है। वहीं पुलिस ने बाहर खड़े वोटरों को अंदर जाने से रोक दिया है और कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव रोक दिए गए है।
इनमें से कोई दस्तावेज दिखा मतदाता डाल सकेंगे वोट
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोई भी नागरिक मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नीला कार्ड दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फोटोयुक्त नागरिक पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित) जो केंद्र/प्रांतीय सरकार/पी.एस.यू./स्मार्ट कार्ड (द्वारा जारी) एन.पी.आर. के तहत आर.जी.आई.), पैंशन दस्तावेज, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी एम.पी./एम.एल.ए. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्याग आई.डी. कार्ड (यू.डी.आई.डी. कार्ड) दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।