• Fri. Dec 5th, 2025

पंजाब में दिवाली, गुरुपर्व पर पटाखों की टाइमिंग तय, जानें कहां लगी रोक

Punjab bans firecrackers on Diwali, Gurpurab

पंजाब 15 अक्टूबर 2024 : पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, नए साल के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। 

दरअसल, त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग के लिए समय सीमा तय की गई है। यानी की दिवाली (31 अक्टूबर) की रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखें चलाने की अनुमति है। गुरुपर्व (15 नवंबर) सुबह 4 से 5 बजे तक और रात को 9 से 10 बजे तक जबकि क्रिसमस की रात (25-26 दिसंबर) और नव वर्ष की पूर्व संध्या  (31 दिसंबर 2024-1 जनवरी 2025) को रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे चलाने की इजाजत है। वहीं इस तय की गई समय सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

पंजाब में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है और किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट (E-Commerce Websites) पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि अनुमित वाले पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस व्यापारियों के जरिए ही की जाएगी। इसके अलावा, राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए हैं। तांकि बुजुर्गों और श्वसन रोगियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *