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Punjab: नंबर प्लेट को लेकर सख्त आदेश जारी, पढ़ें पूरी खबर

Punjab: Strict order issued regarding number plate, read full news

पंजाब 09 अक्टूबर 2024 : वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल,  दुकानदारों को सख्त आदेश जारी हुए है। जिला मैजिस्ट्रेट निरमल उसेपचैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला मानसा की सीमा में जो भी दुकानदार वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करते है या बनाते हैं, उनके लिए दिशा-निर्देश जारी हुए है। 

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि शरारती तत्व आसानी से नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से जाली नंबर प्लेट बनवा लेते है और बाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते है, जिस कारण वारदात  में इस्तेमाल हुए वाहनों में ट्रेस करने में काफी मुश्किल आती है। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर बिना वाहनों से किसी भी व्यक्ति  को नंबर प्लेट ना बनाकर दें बल्कि नंबर प्लेट सिर्फ वाहनों पर लगाकर ही दी जाएं। अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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