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आयुष्मान भारत स्कीम पर विवाद, हाई कोर्ट के नए आदेश

 29 सितम्बर 2024 : पंजाब में आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के अभी असर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि लंबित बकाया राशि का भुगतान न करने का आरोप अब राज्य सरकार पर आने लगा है जिससे प्राइवेट अस्पताल प्रबंधक पहले से ज्यादा रोष में दिखाई दे रहे हैं अदालत में उक्त मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के निजी अस्पतालों के लंबित बकाये का भुगतान न किए जाने से  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव कुमार राहुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमती बबीता, डायरेक्टर दीपक तथा स्टेट हेल्थ एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर शरणजीत कौर सहित चार शीर्ष अधिकारियों के वेतन अटैच का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा योजना के लिए निर्धारित अपने हिस्से के दुरुपयोग का आरोप लगाए जाने के बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2021 से लेकर 29 अप्रैल 2024 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को बिलों के भुगतान का ब्योरा मांगा है इसके अलावा इस अवधि के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार द्वारा किए गए खर्चों जिसमें मुफ्त बिजली वितरण आटा दाल स्कीम मंत्रियों विधायकों तथा क्लास वन अफसर के घरों का रिनोवेशन का खर्चा मंत्री एवं विधायकों तथा क्लास वन अफसर के लिए नए वाहनों की खरीद का वहां के मेक सहित विवरण तथा सभी प्रकार के विज्ञापनों का खर्च यह जानकारी राज्य सरकार को शपथ पत्र पर देनी होगी अदालत का कहना है कि यह जानकारी यह जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि यह देखा जा सके कि केंद्र द्वारा आए फंड्स अथवा ग्रांट्स का खर्च उसी उद्देश्य को लेकर किया गया है जिसके लिए फंड्स अथवा ग्रांट  केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई।

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