जालंधर 27 सितम्बर 2024 : सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 को लागू करने के मामले में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जालंधर नगर निगम को जो निर्देश दे रखे हैं, उनके अनुसार नगर निगम घरों, दुकानों और अन्य संस्थाओं से कूड़ा उठाने तथा गंदगी फैलाने बाबत जुर्माने इत्यादि करने के नए रेट तय करने जा रहा है, जिन्हें फाइनल कर लिया गया है और मंजूरी के लिए सरकार पास भेज दिया गया है।
पता चला है कि जैसे ही यह नए रेट और चार्ज चंडीगढ़ से पास होकर आ जाएंगे, इन्हें जालंधर में लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल निगम प्रशासन इन्हें एक अक्तूबर से लागू करने की प्लानिंग बना रहा है। गौरतलब है कि सॉलिड वेस्ट बाबत बने इन बायलॉज को लेकर आम लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे पर हैरत की बात यह है कि शहर की 10-12 लाख आबादी में से किसी नागरिक ने इन प्रस्तावित रेटों पर कोई एतराज ही व्यक्त नहीं किया। इसी कारण इन्हें उसी रूप में लागू करने की तैयारी है।
खास बात यह है कि शहर में गंदगी फैलाने बाबत जुर्माने काफी सख्त रखे गए हैं। अब अगर किसी ने प्लास्टिक या थर्मोकॉल की क्राकरी में भोजन या लंगर इत्यादि सर्व किया तो उसे निगम 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माने उस आयोजन में आए लोगों की संख्या के आधार पर निर्धारित होंगे। अगर समारोह में पांच हजार से कम लोग आते हैं तो जुर्माना 3500 रुपए, पांच से दस हजार की संख्या तक 7000 रुपए, दस से पच्चीस हजार की संख्या पर 25000 रुपए और अगर लोगों की संख्या 25 हजार से भी ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 50 हजार रुपए होगी।
गंदगी फैलाने पर भी अब जुर्माने हुआ करेंगे
– गली, सड़क या पार्क में गंदगी फैलाई तो पहली बार 1000 रुपए, दूसरी बार 2000 रुपए। प्राइवेट ओपन प्लॉट में गंदगी फेंकने पर 1000 से 2000 रुपए।
– अब अगर शहर में किसी खाली प्लाट में गंदगी दिखी तो नगर निगम पहली बार प्लाट मालिक को 25 हजार का जुर्माना लगाएगा और उसके बाद जुर्माने की राशि 50 हजार से एक लाख रुपए के भीतर होगी।
– होटल, रैस्टोरैंट मालिक यदि पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फैंकता है तो उसे 2000 से 4000 रुपए तक, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा ऐसा किया जाता है तो जुर्माना 5000 से 10000 रुपए तक, शैक्षणिक संस्थान ऐसा करता है तो जुर्माना 2000 से 4000, अस्पताल इत्यादि ऐसा करता है तो जुर्माना 5000 से 10000 रुपए।
– खाने पीने का सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार ओपन में कूड़ा फेंकते हैं तो उन्हें 1000 से 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। सड़क पर थूका या वाहन से कचरा सड़क पर फैंका तो जुर्माना 250 से 500 रुपए, पब्लिक प्लेस पर गोबर फेंका तो जुर्माना 5000 से 10000 रुपए, नहर या जल स्रोत में कूड़ा फैंका तो जुर्माना 5000 से 10000, किसी दुकानदार ने मरे पक्षी, पशु के अवशेष, पंख, स्किन इत्यादि को फैंका तो जुर्माना 2000 से 4000 रुपए, पालतू कुत्ते, गाय, भैंस सूअर इत्यादि ने पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाई तो जुर्माना 1000 से 2000 रुपए।
– जिस वेंडर या हाकर पास वेस्ट बास्केट नहीं होगी तो जुर्माना 750 से 1500 रुपए, अस्पताल, नर्सिंग होम , क्लीनिक , मेडिकल स्टोर, लैबोरेट्री ने पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाई तो जुर्माना 2000 से 4000 रुपए, पब्लिक प्लेस पर शौच इत्यादि किया तो जुर्माना 500 से 1000 रूपए, सीवर या स्टॉर्म वाटर ड्रेन में कूड़ा फेंका तो जुर्माना 2000 से 4000 रुपए ।
बिना अनुमति अब हो ही नहीं सकेगा पब्लिक इवैंट
– निगम की बिना परमिशन कोई इवेंट किया तो जुर्माना 2500 से लेकर 50000 रुपए तक होगा जो लोगों की संख्या के हिसाब से होगा। इवैंट से निकले वेस्ट को ऑथोराइज्ड वेंडर को ना दिया तो जुर्माना 25 से लेकर 40000 रुपए तक होगा। इवैंट वेन्यू पर गीला सूखा कूड़ा अलग अलग न रखा तो जुर्माना 5000 से लेकर 100000 रुपए तक होगा। ऐसे परिसरों में कूडे़ को जलाया गया तो जुर्माना 5000 से 2 लाख तक होगा। बार-बार नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 5 लाख रुपए भी हो सकता है।
रैग पिकर्ज को कूड़ा उठाने हेतु अब निर्धारित चार्ज देने होंगे
– 60 वर्ग गज तक के घर से 50 रुपए, 60 से 240 वर्ग गज के घर से 100 रुपए, 240 वर्ग गज से ऊपर 200 रुपए, स्लम आबादी के घरों से 30 रुपए प्रति महीना।
– स्ट्रीट वेंडर से 100 रुपए, दुकानों, ढाबा, स्वीट शॉप, कैफे, कैंटीन से 500 रुपए, गेस्ट हाउस, धर्मशाला से 2000 रुपए, होस्टल से 1000 रुपए, 50 तक की सिटिंग वाले रेस्टोरेंट से 2000 रुपए, 50 से ज्यादा सिटिंग वाले से 3000 रुपए, होटल बिना स्टार 2000 रुपए, थ्री स्टार तक होटल से 3000 रुपए, थ्री स्टार से ऊपर होटल से 5000 रुपए, मैरिज पैलेस 3000 वर्ग मीटर तक से 3000 रुपए, मैरिज पैलेस 3000 वर्ग मीटर से ऊपर 5000 रुपए।
– क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टीप्लेक्स से 3000 रुपए, एम्यूजमैंट पार्क से 10000 रुपए, पब्लिक प्लेस पर फंक्शन करने पर 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से।
– सरकारी दफ्तरों से 300 रुपए, शॉपिंग मॉल परिसर में प्रति शॉप 300 रुपए, कमर्शियल ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस से 500 रूपए, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन से 1000 रुपए, स्मॉल तथा लघु उद्योग, वर्कशॉप से 1000 रुपए, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज से 5000 रुपए।
– प्राइमरी स्कूल/ क्रैच से 300 रुपए, मिडिल तथा हाई स्कूल से 500 रुपए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 1000 रुपए, कॉलेज, पॉलिटेक्निक से 3000 रुपए, यूनिवर्सिटी से 5000 रुपए, कोचिंग क्लास सेंटर से 1000 रुपए।
– क्लीनिक,,डिस्पेंसरी, लैबोरेट्री से 2000 रुपए, ऐसे बड़े संस्थान से 4000 रूपए, पब्लिक प्लेस पर इवेंट करने से पहले लोगों की संख्या के हिसाब से रिफंडेबल डिपॉजिट देना होगा।
गीला सूखा कूड़ा अलग-अलग करने प्रति गंभीर हुआ निगम
– अब अगर घरों व दुकानों ने गीला सूखा कूड़ा अलग अलग न किया तो जुर्माना 1000 से 2000 रुपए।
– छोटे कमर्शियल संस्थाओं से जुर्माना 5000 से 10000 रूपए, बड़े कमर्शियल संस्थाओं से जुर्माना 10000 से 20000 रूपए, बल्क वेस्ट जैनरेटर से इस बाबत जुर्माना 15000 रुपए 30000 रूपए तक।
– जो स्ट्रीट वेंडर गीला सूखा कूड़ा अलग नहीं देगा उसे जुर्माना 300 से 600 रुपए, जो बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में गीला कूड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे उनसे पहली बार जुर्माना 10000 और दूसरी बार 25000 रुपए।