19 ਸਤੰਬਰ 2024 : कपूरथला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन को कोर्ट ने तलब किया है। उन पर पार्क को दुकानों में तब्दील कर बेचने के आरोप लगे है। इसे लेकर कपूरथला नगर सुधार ट्रस्ट के मार्केट कॉम्पलेक्स के दुकानदार ने याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने ट्रस्ट के चेयरमैन तथा EO को नोटिस भेजकर तलब किया है।
दुकानदार दीपक राय ने याचिका में बताया कि उन्होंने 1997 में नगर सुधार ट्रस्ट की स्कीम के तहत दुकान ली थी। इस दुकान के साथ पार्क था जिसके चलते उन्होंने इसकी कीमत अन्य दुकानों से अधिक दी थी। वहीं अब इस पार्क को ट्रस्ट ने तहस-नहस कर दिया और यहां 5 दुकानों के प्लाट बनाकर एक ही व्यक्ति को बेच दी। दीपक राय ने गुहार लगाई है कि उनकी दुकान के साथ पार्क को पार्क ही रहने दिया जाए।
वहीं इसे लेकर चेयरमैन गुरपाल सिंह का कहना है कि यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है और लोकल बॉडी विभाग की मंजूरी के बाद ही नियमों के अनुसार 2021 में दुकानों की बोली की गई थी। उन्होंने कहा कि दीपक राय की याचिका बेबुनियाद है।