1 सितंबर 2024 : पंजाब में अवैध रूप से बनी कालोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्री करवाने के समय आ रही समस्या का समाधान करने का वादा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुरा कर दिया है। इसके तहत अवैध कालोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री एन.ओ.सी. के बिना होगी, जिसके लिए बिल विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा। इस संबंध बनाए गए प्रस्ताव के मुताबिक लोगों को राहत देने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट में संशोधन किया जाएगा।
फिलहाल यह आ रही है दिक्कत
मौजूदा समय के दौरान अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए एन.ओ.सी. लेना लाजिमी है जिसके लिए मार्च 2018 से पहले की रजिस्ट्री, एग्रीमैंट या पावर ऑफ अटार्नी होनी चाहिए और ग्लाडा द्वारा इसके साथ गूगल इमेज की शर्त भी लगाई गई है लेकिन जिन लोगों के पास 2018 से पहले प्रॉपर्टी की सेल-परचेज से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं या गूगल इमेज के जरिए कालोनी के डिवैल्प होने की पुष्टि नहीं हो रही है, उन लोगों के प्लाट की रजिस्ट्री एन.ओ.सी. के बिना नहीं हो रही है जिसका असर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त न होने कारण रियल एस्टेट सैक्टर पर पड़ रहा है और रजिस्ट्रियां न होने कारण सरकार के रैवेन्यू का नुकसान भी होता है।
इस तरह लागू होगा नया सिस्टम
आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लोगों को राहत देने के लिए पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट में संशोधन करने का जो प्रस्ताव बनाया गया है। उसके लागू होने पर अवैध कालोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए ग्लाडा या नगर निगम की एन.ओ.सी. की जरूरत नही होगी जिनके पास 31 जुलाई से पहले की रजिस्ट्री, एग्रीमैंट या पावर आफ अटार्नी है। हालांकि इस तरह की रजिस्ट्रियों की सूचना सब रजिस्ट्रार ऑफिस को ग्लाडा या नगर निगम को देनी होगी।