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हाईकोर्ट का फैसला: सरकार की सेवानिवृत्ति आयु कम करने पर

17 अगस्त 2024 : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को नामंजूर कर दिया है। बता दें कि सरकार ने पंजाब की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 58 वर्ष करने के आदेश को खारिज कर दिया है।  हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करना कर्मियों के अधिकारियों का एक तरह से उल्लंघन है। 

हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रहेगी। वहीं सहकारी समितियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि पंजाब सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति आयु को कम करके 58 वर्ष कर दी है। ऐसा करते हुए उनका समर्थन भी नहीं लिया। उनका कहना है कि ये सीधा उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

 उधर राज्य विधानमंडल से आवश्यक अनुमोदन भी नहीं लिया। अधिनियम के प्रावधआन के अनुसार सेवा नियमों को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करने और मंजूरी लेनी होती है। वहीं बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रहेगी।

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