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पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती: अफसरों के काम करने के तरीके में बदलाव शुरू

1 जुलाई लुधियाना : भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के साथ-साथ कमिश्नरेट पुलिस के काम करने के तरीकों में भी बदलाव आएंगे। अब नए नियमों के अनुसार जब भी कोई ड्यूटी ऑफिसर घटनास्थल पर पहुंचेगा तो जांच शुरू करने से पहले उसे अपने मोबाइल में घटनास्थल और उसके आसपास की वीडियो बनाकर मोबाइल में सेव करनी होगी।

नए नियमों के अनुसार जांच अधिकारी की तरफ से जो फोटोऔर वीडियो बनाई जाएगी, उस समय घटनास्थल पर खड़े होकर लोकेशन भी साथ में लेनी होगी। उसे फिर मैमोरी कार्ड में सेव कर रखना होगा। इसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन में, एक कॉपी फाइल के साथ, जबकि सबसे पहले वीडियो और फोटो अदालत में पहुंचानी होगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर उसकी वीडियो बनाएगी तो अपराधी को पेश करने से पहले उसका चेहरा अदालत में पहुंच चुका होगा।

रिकवरी करते समय भी बनेगी वीडियो

जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है और बाद में उसकी निशानदेही पर रिकवरी करती है तो उसकी भी वीडियोग्राफी अवश्य होगी, ताकि बाद में कोई पुलिस को चैलेंज न कर सके। इसके अलावा बड़े क्राइम केसों में वीडियो बनाते समय हर बारीकी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।

फिलहाल हर थाने में होंगे 2 नए मोबाइल फोन

मुलाजिमों को नए नियमों के अनुसार जांच शुरू करने में और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. की तरफ से अपने स्तर पर 2 नए मोबाइल फोन खरीदे जा रहे हैं, ताकि ड्यूटी ऑफिसर मोबाइल यूज कर सके। बाद में मोबाइल से मैमोरी कार्ड को निकाल लिया जाएगा।

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