31 मई पंजाब:लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पंजाब में आज शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो 1 जून को मतदान के बाद खुलेंगी. इस दौरान शुष्क दिन रहेगा. इसके अलावा नतीजों के दिन 04 जून को राज्य में ड्राई डे भी घोषित किया गया है. इस दौरान किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाएगी. सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर चुनाव आयोग की पूरी टीमें सक्रिय रहेंगी.
इसके साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सार्वजनिक सभा, किसी भी तरह का प्रदर्शन, नारेबाजी और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. हालांकि, उम्मीदवार घर-घर जाकर अपने लिए वोट मांग सकेंगे. एक जून को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में यातायात आदि पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही राज्य के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है.
इस बार राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर कुल 328 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें से 169 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जबकि राज्य में 2.14 करोड़ मतदाता हैं. इनमें 1 करोड़ 12 लाख 67 हजार 019 पुरुष जबकि 01 लाख 53 हजार 767 महिला मतदाता हैं. 5.38 लाख 18 से 19 साल के युवा हैं, जो पहली बार वोट करेंगे। जबकि 1.89 लाख मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं. 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. 25 451 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.
सिबिस सी ने बताया कि एक जून को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे आगे बढ़ें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में योगदान दें ताकि चुनाव आयोग के ‘इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।