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वोटर कार्ड न होने पर भी नहीं रुकेगा मतदान, 14 वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य

14 दिसंबर 2025 : चुनाव के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तब भी वह मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं होगा। आयोग ने इसके लिए 14 वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य करार दिया है, जिन्हें दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

चुनाव आयोग का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी योग्य नागरिक को तकनीकी कारणों या दस्तावेज की कमी के कारण मतदान से न रोका जाए। कई बार वोटर कार्ड गुम हो जाना, नया कार्ड न बन पाना या पता बदलने जैसी स्थितियों में मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।

कौन-कौन से पहचान पत्र होंगे मान्य

चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वोटर आईडी कार्ड के अलावा निम्नलिखित 14 पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदाता मतदान कर सकता है:

  1. आधार कार्ड
  2. पासपोर्ट
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. पैन कार्ड
  5. केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
  6. बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  7. मनरेगा जॉब कार्ड
  8. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
  9. सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित फोटो पहचान पत्र
  10. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी श्रमिक पहचान पत्र
  11. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  12. सांसद/विधायक द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  13. छात्र पहचान पत्र (सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से)
  14. स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र

इन दस्तावेजों में मतदाता की फोटो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पहचान की पुष्टि आसानी से की जा सके।

मतदान केंद्रों पर रहेगी सख्ती

चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी जाएगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। पहचान पत्र केवल पहचान सत्यापन के लिए है, नाम सूची में होना अनिवार्य है। मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारी मतदाता सूची के अनुसार ही मतदान की अनुमति देंगे।

चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं के साथ विनम्र व्यवहार करें और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। साथ ही, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जी मतदान को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी।

पहली बार मतदान करने वालों के लिए राहत

यह निर्णय खासतौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। कई युवा ऐसे होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में तो दर्ज होता है, लेकिन वोटर कार्ड समय पर नहीं बन पाता। अब वे अन्य वैध पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

युवाओं में इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन और चुनाव अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अपने साथ कोई एक वैध पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं। साथ ही, मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखें और चुनाव कर्मियों का सहयोग करें।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। दस्तावेज की कमी के कारण मतदान से वंचित रह जाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन माना जाता है। वैकल्पिक पहचान पत्रों की अनुमति देकर आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हर योग्य नागरिक की आवाज सुनी जाए।

पिछले चुनावों में देखा गया था कि कई मतदाता केवल वोटर कार्ड न होने के कारण मतदान केंद्र से लौट जाते थे। अब इस समस्या का समाधान हो गया है और मतदान प्रक्रिया और अधिक समावेशी बन गई है।

मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस फैसले से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। खासकर शहरी क्षेत्रों, प्रवासी मतदाताओं और युवाओं को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर या भ्रम के मतदान जरूर करें।

कुल मिलाकर, वोटर कार्ड के अलावा 14 पहचान पत्रों को मान्यता देना चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह संदेश भी जाता है कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है।

सारांश

चुनाव आयोग ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वोटर कार्ड न होने पर भी 14 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे, बशर्ते नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

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