पंजाब 27 सितम्बर 2024 : लोगों की जिंदगी बहुत कीमती है इसे सुरक्षित रखना जहां खुद के हाथ में है वहीं ट्रैफिक पुलिस लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल जहां हेलमेट नहीं पहनना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं। उधर हेलमेट सही ढंग नहीं पहनने पर एक नया फरमान जारी हो गया है कि अगर हेलमेट सही तरीके से नहीं पहना गया तो 1,000 या 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत की जाएगी।
दोपहिया वाहनों पर ये नियम लागू होते हैं। अगर आप ने हेलमेट पहना तो है ध्यान दें कि वह अच्छी तरह से आपके सिर पर पहना गया है। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना भी याद रखें। कई बार हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता ऐसा ही स्ट्रिप खुली होती है या टूटी होती है। अगर सिर पर बांधने वाली पट्टी को कसना भी जरूरी है। वहीं हेलमेट पर आई.एस.आई. का मार्क होना चाहिए। स्कूटर या बाइक चलाते समय आई.एस.आई. मार्क वाला ही हेलमेट पहनना होगा। अगर उक्त नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो आपको 1,000 या 2,000 रुपए का चालान कटेगा।
