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पंजाब पंचायती चुनाव: जालंधर में 12 बजे तक 60% वोटिंग

जालंधर 15 अक्टूबर 2024 : प्रदेश भर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है। वहीं, जालंधर में गांव की सरकार के लिए चुनाव कराने का काम भी लगातार जारी है। जालंधर में दोपहर 12 बजे तक 28 फीसदी वोटिंग हुई। नकोदर में अब तक 32 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं, आदमपुर में 1 बजे तक 36 फीसदी मतदान हुआ।

आपको बता दें कि जिले में 195 ग्राम पंचायतें पहले ही सर्वसम्मति से चुनी जा चुकी हैं और बाकी 695 पंचायतों के लिए मतदान चल रहा है। जालंधर जिले में कुल 8,15,033 मतदाता हैं, जिनमें 4,20,756 पुरुष, 3,94,268 महिला और 9 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों में मतदान प्रक्रिया को सुचारु और उचित तरीके से संपन्न कराने के लिए 10 हजार से अधिक मतदान कर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे समय पर मतदान केन्द्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है।

उन्होंने चुनाव कर्मियों को अपनी ड्यूटी पूरी लगन एवं ईमानदारी से करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मतदान कर्मियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उन्हें इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना कर्तव्य निभाने का अवसर मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने मतदाताओं से कहा कि वे बिना किसी डर या लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने मतदाताओं से शांति और अनुशासन के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि कोई भी नागरिक मतदान केंद्र पर पहचान प्रमाण के तौर पर अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नीला कार्ड दिखाकर वोट डाल सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फोटोयुक्त नागरिक पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सेवा पहचान पत्र (फोटोयुक्त) जो केन्द्र/प्रान्तीय सरकार/पी.एस.यू./स्मार्ट कार्ड (एन.पी.आर. के तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी), पेंशन दस्तावेज़, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी एम.पी/एम.एल. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र और विशेष दिव्यांग आई.डी. कार्ड (यू.डी.आई.डी. कार्ड) दिखा कर मतदान किया जा सकता है।

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